योनो एसबीआई एक्टिवेट कराने के नाम पर साइबर ठगी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के खाते से 5.70 लाख उड़ाए
पिपलिया स्टेशन (निप्र)। साइबर ठगों ने बैंकिंग एप योनो एसबीआई का पासवर्ड रिसेट कराने में मदद करने के नाम पर 61 वर्षीय सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी से ओटीपी हासिल कर उसके बैंक खाते से 5 लाख 70 हजार 12 रुपये निकाल लिए। मामले में मल्हारगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 318 (4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फरियादी बंशीलाल पिता नाथूलाल मालवीय, निवासी वार्ड क्रमांक 6, स्टेशन रोड, मल्हारगढ़, ने रिपोर्ट कराई की वह कनघट्टी (पिपलिया मण्डी) में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनका मल्हारगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वे योनो एसबीआई एप का पासवर्ड भूल गए थे। ड्यूटी के चलते बैंक नहीं जा पाने पर उन्होंने गत 13 अगस्त 2026 को गूगल पर योनो एसबीआई का हेल्पलाइन नंबर तलाशा। सर्च के दौरान मिले एक मोबाइल नंबर पर उन्होंने संपर्क किया। इसके कुछ समय बाद दूसरे नंबर से उनके पास कॉल आया। कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मददगार बताते हुए योनो एप का आईडी-पासवर्ड रिसेट करने के लिए कुछ स्टेप बताए। फरियादी उसके बताए अनुसार प्रक्रिया पूरी करते गए और मोबाइल पर आए ओटीपी भी अज्ञात व्यक्ति को बताते गए। इसके बाद 13 अगस्त को एक अन्य नंबर से मिस्ड कॉल आई। 14 अगस्त को फरियादी ने उस नंबर पर कॉल किया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने फिर से योनो एसबीआई एक्टिवेट कराने के नाम पर प्रक्रिया करवाई और ओटीपी मांगा। इसी दौरान व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी अज्ञात व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और ओटीपी हासिल किया। फरियादी के अनुसार इसके बावजूद उनका योनो एसबीआई एप एक्टिवेट नहीं हुआ। 18 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे मोबाइल चेक करने पर खाते से 4 लाख 80 हजार रुपये और 90 हजार 12 रुपये निकाले जाने के दो डेबिट मैसेज मिले। इस तरह उनके खाते से कुल 5,70,012 रुपये की राशि निकल चुकी थी। बाद में बैंक से खाते का स्टेटमेंट निकलवाने पर सामने आया कि 14 अगस्त को दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से पूरी राशि खाते से डेबिट हुई थी। इसके बाद फरियादी ने 18 अगस्त को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। जांच और फरियादी के कथन के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मोबाइल नंबरों के धारक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस का अपराध पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया है।
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