नशे के कारोबार पर पुलिस का आर्थिक प्रहार, डोडाचूरा तस्कर की 1.20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
रतलाम। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत रतलाम पुलिस ने बड़ी वैधानिक कार्रवाई की है। 256 किलो 800 ग्राम डोडाचूरा तस्करी के मामले में आरोपी रमजानी खान पिता गुलाब खान की तीन संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। इनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक (सफेमा/एनडीपीएसए), मुंबई ने 2 नवंबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (2) के तहत संपत्तियां फ्रीज करने की कार्रवाई की पुष्टि की है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने वर्ष 2019 के डोडाचूरा तस्करी प्रकरण में आरोपी रमजानी खान की संपत्तियां फ्रीज कराने के लिए प्रकरण भेजा था।
पुलिस के अनुसार, फ्रीज की गई संपत्तियों में ग्राम उमटपालिया स्थित सर्वे नंबर 202/1 की 0.28 हेक्टेयर कृषि भूमि, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, शामिल है। इसके अलावा इसी गांव में भूमि क्रमांक 31, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, तथा सर्वे नंबर 202/2 की 0.28 हेक्टेयर कृषि भूमि, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, फ्रीज की गई है। सर्वे नंबर 202/2 की भूमि आरोपी की पत्नी के नाम पर दर्ज है। तीनों संपत्तियों का कुल मूल्य 1.20 करोड़ रुपए आंका गया है।
यह कार्रवाई थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के अपराध क्रमांक 545/2019 में की गई है। इस प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 15, 25, 27, 29 और 31 के तहत मामला दर्ज है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित मिश्रा, उप निरीक्षक दिनेश नागर, प्रधान आरक्षक मनीषा पाटीदार और आरक्षक सुनीता जाट की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को फ्रीज कराने के लिए अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों के प्रकरण सफेमा न्यायालय भेजे जा चुके हैं। इनमें से करीब 39 करोड़ 24 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के साथ उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।