बकाया वेतन और सेवा समाप्ति का मामला श्रम विभाग पहुंचा सीएमएचओ और ठेकेदार को नोटिस, 27 अक्टूबर को सुनवाई
मंदसौर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मल्टी स्किल्ड वर्कर आउटसोर्स कर्मचारियों के बकाया वेतन और कथित अवैध सेवा समाप्ति का मामला श्रम विभाग पहुंच गया है। कर्मचारियों की शिकायत पर सहायक श्रमायुक्त, मंदसौर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) और संबंधित ठेकेदार कामधेन सिक्योरिटी सर्विस, इंदौर को नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर 2026 को अभिलेखों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बने सिंह पिता चन्द्र सिंह एवं अन्य कर्मचारियों ने सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बकाया वेतन का भुगतान कराने और सेवा समाप्ति को अवैध बताते हुए शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग ने सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की है। सहायक श्रमायुक्त कार्यालय ने 14 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के माध्यम से सीएमएचओ, मंदसौर और कामधेन सिक्योरिटी सर्विस, इंदौर से शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन और संबंधित अभिलेख मांगे हैं। दोनों पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता कर्मचारियों को भी नियत तिथि पर उपस्थित होने को कहा गया है। अब 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों के जवाब और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।
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