मादक पदार्थ तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, आरोपी एक साल के लिए जेल में निरुद्ध पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, उज्जैन संभाग आयुक्त के आदेश पर केंद्रीय जेल इंदौर भेजा

मंदसौर। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए मंदसौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दलौदा थाना क्षेत्र के सोनगीरी निवासी राजू उर्फ राजा मेवाती को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कराया है। उज्जैन संभाग आयुक्त के आदेश पर 16 अक्टूबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर भेजने की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, राजू उर्फ राजा पिता वाहिद खां मेवाती के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया था। दलौदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रविंद्र प्रताप डांगी ने प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी, मंदसौर के जरिए उज्जैन संभाग आयुक्त के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत आरोपी को एक वर्ष के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया। आदेश के पालन में 16 अक्टूबर को दलौदा पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की और आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया। आदतन तस्करों पर पुलिस की नजर पुलिस का कहना है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए आदतन तस्करों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। कार्रवाई में दलौदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रविंद्र प्रताप डांगी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रीडर सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह तोमर, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद सिंह तोमर, कैलाश बघेल सहित अन्य पुलिसकर्मियों का योगदान रहा।

Oct 18, 2026 - 08:41
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