मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी अफजल पर पीट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई, एक साल के लिए इंदौर जेल भेजा

मंदसौर। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंदसौर पुलिस ने नई आबादी थाना क्षेत्र के शातिर तस्कर अफजल पिता कासम अजमेरी निवासी अरनिया निजामुद्दीन के खिलाफ पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उज्जैन संभाग आयुक्त के आदेश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एक वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया। पुलिस के अनुसार, थाना नई आबादी पुलिस ने क्षेत्र के आदतन अपराधियों और मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आरोपियों की जानकारी जुटाकर अफजल के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को भेजा था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी मंदसौर के माध्यम से मामला उज्जैन संभाग आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पीट एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत अफजल को एक वर्ष के लिए निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया गया। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी से युवाओं और आमजन में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने तथा सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए ऐसे आदतन तस्करों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जेल वारंट के पालन में पुलिस टीम ने अफजल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर में दाखिल कराया। कार्रवाई में थाना प्रभारी नई आबादी उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह राठौर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रीडर सउनि प्रदीप सिंह तोमर, उपनिरीक्षक अंतरसिंह जादौन, प्रधान आरक्षक राजेश शर्मा, प्रधान आरक्षक उमंग शर्मा, आरक्षक नितेश मोर्या, पवन सागित्रा, अजय सिंह और रविन्द्रसिंह चुंडावत का योगदान रहा।

Sep 17, 2026 - 08:05
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